कांकाणी हिरण शिकार व अवैध हथियारों के मामले में सलमान खान की याचिका पर नहीं हो पाई सुनवाई
चौथा मामला सलमान के हथियारों को लेकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया।
बाॅलीवुड एक्टर सलमान खान लंबे समय से बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार व आर्म्स एक्ट मामले में फंसे हुए हैं। सलमान खान को जहां काले हिरण के शिकार के मामले में अधीनस्थ न्यायलय से पांच साल की सजा हुई थी। वहीं अवैध हथियारों के मामले में सीजेएम अदालत ने सलमान खान को बरी कर दिया।
एक्टर व सरकार की अपीलों को जिला व सत्र जिला जोधपुर न्यायलय से हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवाने को लेकर सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं 9 फरवरी को इस मामले में सुनवाई थी लेकिन सलमान की याचिका पर आज भी राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई आगे नही बढ़ी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव सिंह ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। जिस पर अधिवक्ता सारस्वत ने अपीलों की सुनवाई पर दिए गए स्थगन को जारी रखने का आग्रह किया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास ने याचिका पर सुनवाई के लिए अब 2 मार्च का समय मुकर्रर किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी आगामी सुनवाई तक मामले पर सेशन कोर्ट में सुनवाई नहीं करने का आदेश, स्थगन जारी रखने के भी आदेश दिए हैं। ऐसे में जिला व सत्र जिला जोधपुर न्यायलय में इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी।
गौरतलब है कि यह घटना साल 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ है' की जोधपुर में हो रही शूटिंग के दौरान की है, जहां सलमान खान पर जोधपुर शहर के निकट हिरण का शिकार करने का आरोप लगा। उनके खिलाफ घोड़ा फार्म हाउस व भवाद गांव की सरहद में चिंकारा का शिकार करने के अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। तीसरा मामला उनके खिलाफ दो काले हिरण का कांकाणी गांव में शिकार करने का दर्ज किया गया। चौथा मामला सलमान के हथियारों को लेकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया।