कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट नहीं होगा जारी, कोर्ट ने खारिज की जावेद अख्तर की याचिका
इससे उनकी मानहानि हुई है। जावेद ने कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और सेक्शन 500 (मानहानि की सजा) के तहत आरोप लगाए थे।
जावेद अख्तर मानहानि मामले में मुंबई की कोर्ट ने कंगना रनौत के पक्ष में फैसला सुनाया है। जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट ने जावेद अख्तर की मांग को खारिज करते हुए सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है।
कब होगी मामले की अगली सुनवाई?
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, 'कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 1 फरवरी को अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी।' बता दें कि कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच चल रहा ये मामला काफी पुराना है और लॉकडाउन के दौरान ये ज्यादा बढ़ गया।
जावेद को बताया सुसाइड गैंग का हिस्सा
दरअसल एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत ने दिग्गज लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर के खिलाफ कुछ बातें कही थीं जिन्हें लेकर साल 2020 में जावेद अख्तर ने अंधेरी कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। जावेद ने दावा किया था कि जून 2020 में कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में बात करते हुए जावेद को सुसाइड गैंग का हिस्सा बता दिया था।
इन धाराओं के तहत लगे हैं आरोप
जावेद अख्तर ने कहा कि इसके बाद उनके पास तमाम धमकी भरे फोन कॉल और मैसेज आ रहे थे। इतना ही नहीं उन्हें सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया गया। इससे उनकी मानहानि हुई है। जावेद ने कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और सेक्शन 500 (मानहानि की सजा) के तहत आरोप लगाए थे।