रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का अबू धाबी (Abu Dhabi) जाने का सपना टूट गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती 2 जून से 5 जून तक अबू धाबी में आइफा अवॉर्ड्स (IIFA Awards) में शामिल होने वाली थीं। कोर्ट से जमानत पर रिहा रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटैंस ऐक्ट (NDOS Act) के तहत कोर्ट से इसके लिए इजाजत भी ले ली थी। लेकिन उन्होंने अब कोर्ट को जानकारी दी है कि वह अबू धाबी नहीं जा रही हैं। दरअसल, ड्रग्स केस में आरोपी होने के कारण रिया चक्रवर्ती पर 2020 से ही विदेशी यात्रा को लेकर रोक लगी हुई है। ऐसे में IIFA अवॉर्ड्स में शामिल होने के लिए रिया ने कोर्ट में अर्जी देकर इजाजत मांगी थी। रिया को इसकी इजाजत भी मिल गई, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें यह पता चला कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस (Look Out Notice Against Rhea Chakraborty) भी जारी है। ऐसे में वह चाहकर भी विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं।
रिया चक्रवर्ती के वकील निखिल मानशिंदे कोर्ट में उनकी याचिका पर पैरवी कर रहे थे। उनके साथ स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल सरपंडे भी थे, जो एंजेसी की तरह से मौजूद थे। मानेशिंदे ने अदालत को बताया कि ऐक्ट्रेस ने पासपोर्ट वापस करने और विदेश यात्रा की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे अदालत ने आंशिक रूप से अनुमति दी थी। लेकिन इस संबंध में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दर्ज मामले में आरोपी नंबर-10 रिया अब कोर्ट से यह कहना चाहती हैं कि वह आदेश का लाभ नहीं उठा सकती हैं और यात्रा नहीं करेगी। इसलिए वह कोर्ट से मिली अनुमति के आदेश का पालन नहीं कर पाएंगी।
कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के वकील ने क्या कहा
मानेशिंदे ने अदालत में कहा कि विदेश यात्रा के लिए आवेदन दाखिल करते समय उन्हें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक एजेंसी द्वारा जारी लुकआउट नोटिस की जानकारी नहीं थी। ऐसे में ऐक्ट्रेस को अब आईफा अवॉर्ड्स के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है और वह विदेश यात्रा नहीं करेगी। कोर्ट ने एजेंसी से एनसीबी के जांच अधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेने को कहा। उन्हें रिया चक्रवर्ती को पासपोर्ट जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया था।
रिया ने मांगी थी 2-8 जून तक अबू धाबी जाने की अनुमति
इससे पहले, बीते हफ्ते ही रिया चक्रवर्ती ने IIFA के लिए अबू धाबी की यात्रा करने के लिए चार दिन की अनुमति दी गई थी। ऐक्ट्रेस ने अदालत में एक याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें आईफा के डायरेक्टर और को-फाउंडर ने 3 जून को एक अवॉर्ड देने और 4 जून को मेन इवेंट में एक बातचीत की मेजबानी करने के लिए इन्वाइट किया था। उनकी याचिका में यात्रा करने की अनुमति का अनुरोध किया गया था। उन्होंने 2 से 8 जून तक अबू धाबी यात्रा की अनुमति मांगी थी। जबकि अदालत ने रिया को केवल 5 जून तक की अनुमति दी, क्योंकि उनके मामले में सुनवाई की अगली तारीख 7 जून है।