ITAT ने Preity Zinta के खिलाफ़ 10 करोड़ रुपये टैक्स डिमांड खारिज की

Update: 2025-12-02 15:19 GMT
Entertainment, मनोरंजन मुंबई में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने प्रीति ज़िंटा के खिलाफ़ की गई करीब 10 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि उनके खिलाफ़ शुरू की गई रीअसेसमेंट प्रोसिडिंग्स की टैक्स अधिकारियों ने सही तरीके से जांच नहीं की थी।
यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब ज़िंटा ने 2016 का रिटर्न नॉन-रेसिडेंट के तौर पर फाइल किया, जिसमें उन्होंने 46 लाख रुपये की इनकम बताई थी। इंटरनल मॉनिटरिंग के दौरान, डिपार्टमेंट को उनके एक बैंक अकाउंट में कई हाई-वैल्यू ट्रांज़ैक्शन का पता चला, जिसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने संभावित अनडिस्क्लोज्ड इनकम के लिए सेक्शन 147 के तहत केस फिर से खोला।
31 मार्च, 2022 को जारी एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में उनकी इनकम को बदलकर 11.3 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव था। ज़िंटा ने इस कदम को डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन पैनल (DRP) के सामने चुनौती दी, लेकिन पैनल ने 31 दिसंबर, 2022 को इन चीज़ों को सही ठहराया। फ़ाइनल असेसमेंट ऑर्डर बाद में 23 जनवरी, 2023 को पास किया गया।
अधिकारियों ने जनवरी 2016 में कॉर्पोरेशन बैंक में खोले गए उनके नए सेविंग्स अकाउंट में 13.10 करोड़ रुपये के क्रेडिट और डेबिट की पहचान की थी। अकाउंट में 13 करोड़ रुपये जमा दिखाए गए थे, जिसके बाद उतनी ही रकम निकाली गई, जिससे सिर्फ़ 10,300 रुपये बचे। डिपार्टमेंट ने जमा की गई रकम में से 10 करोड़ रुपये को सेक्शन 68 के तहत बिना वजह कैश क्रेडिट माना।
ज़िंटा ने ITAT मुंबई में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की, यह कहते हुए कि असेसमेंट को फिर से खोलने का सही कारण नहीं था। ट्रिब्यूनल सहमत हो गया, यह देखते हुए कि असेसिंग ऑफिसर और DRP दोनों ने केस को फिर से खोलने के आधार का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया था। इसने डिपार्टमेंट को रीअसेसमेंट प्रोसेस पर फिर से विचार करने और मामले की मेरिट के आधार पर समीक्षा करने का निर्देश दिया।
ट्रिब्यूनल के 17 नवंबर, 2025 के ऑर्डर के साथ, ज़िंटा लंबे समय से चल रहे इस विवाद में जीत गईं। उनका केस वकील धरन गांधी और विनीता नारा ने लड़ा।
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