Kamal Haasan को अंतरिम राहत: बिना अनुमति कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी

Update: 2026-01-12 14:52 GMT
Entertainment मनोरंजन : मद्रास हाई कोर्ट ने एक्टर और राज्यसभा MP कमल हासन को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने अनजान लोगों और प्लेटफॉर्म को उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके मॉर्फ्ड और AI से बने कंटेंट का कमर्शियल इस्तेमाल करने या उसे सर्कुलेट करने से रोक दिया है। साथ ही, यह भी साफ किया है कि सटायर और कानूनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन सुरक्षित रहेंगे। जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने सीनियर एडवोकेट सतीश परासरन की दलीलें सुनने के बाद एक अंतरिम जॉन डो ऑर्डर दिया। परासरन ने एक्टर की तस्वीर वाले बिना इजाज़त के मर्चेंडाइजिंग और डीपफेक और मॉर्फ्ड विज़ुअल्स के सर्कुलेशन पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने हासन के नाम, इमेज, नाम के पहले अक्षर और दूसरी पहचान वाली चीज़ों के गलत इस्तेमाल और उनकी इज्ज़त और कमर्शियल हितों पर इसके असर को लेकर चिंता जताई।
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