आर्यन खान की सुनवाई के बीच यूं सामने आया सुशांत की गर्ल फ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती का नाम

रिया चक्रवर्ती का नाम

Update: 2021-10-04 14:43 GMT

मेगा स्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी (Aryan Khan in NCB Custody till 7th Oct.) में भेज दिया गया है. मुंबई से गोवा जा रही क्रूज में ड्रग्स और रेव पार्टी (Mumbai Goa Cruise Drugs & Rave Party) के मामले में मुंबई के किला कोर्ट में हुई सुनवाई में आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों कों एनसीबी कस्टडी में भेजा गया है. यानी अरबाज मर्चंट और मुनमुन धमेचा को भी 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा गया है. आर्यन खान को जमानत दिलाने और एनसीबी की कस्टडी से बचाने के लिए सतीश मानेशिंदे (Adv, Satish Maneshinde) ने पूरा ज़ोर लगा दिया. लेकिन वे सोमवार (4 अक्टूबर) की सुनवाई में आर्यन खान को जमानत नहीं दिलवा पाए. इस बीच पूरी सुनवाई में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस से जुड़ी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का नाम भी गूंजा.

आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले में उनके बचाव में उतरे वकील सतीश मानेशिंदे पहले भी कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस हैंडल कर चुके हैं. 1993 ब्लास्ट मामले में वे संजय दत्त और 2020 के केस में सलमान खान को जमानत दिलवा चुके हैं. इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े केस में भी रिया चक्रवर्ती को जमानत दिलवा चुके हैं. सोमवार की सुनवाई में भी सतीश मानेशिंदे ने रिया चक्रवर्ती केस का हवाला दिया और आर्यन खान के लिए जमानत की मांग की.
यूं आया सामने सुशांत सिंह राजपूत की गर्ल फ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती का नाम
आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा, " रिया चक्रवर्ती मामले को आधार मानते हुए कोर्ट से अपील है कि वो जमानत की अर्जी स्वीकार करे और कस्टडी की मांग ठुकरा दे. आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है. इसलिए कस्टडी देने का कोई आधार नहीं है. इससे पहले के कोर्ट के फैसले के आधार को मानें तो किसी आरोपी के पास से ड्रग्स बरामद होने का मतलब यह नहीं कि उसके साथ होने भर से किसी अन्य को दोषी माना जाए. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक भी वाट्स अप चैट आरोप को सिद्ध करने के लिए सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता."
आर्यन खान के वकील ने रिया चक्रवर्ती से जुड़ा फैसला पढ़ कर सुनाया
वकील मानेशिंदे ने रिया चक्रवर्ती से जुड़ा कोर्ट का फैसला भी पढ़ कर सुनाया. साथ ही NDPS कानून के तहत जमानती और गैरजमानती केस में फ़र्क को भी समझाने की कोशिश की. उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैरजमानती केस में भी जमानत दिए जाने की मिसाल दी. उन्होंने कहा कि आर्यन खान क्रूज में गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे और वे उस ड्रग्स वाली जगह पर भी नहीं पाए गए. उनके पास से ड्रग्स भी बरामद नहीं हुआ है. पिछले 48 घंटे में एनसीबी आर्यन खान का उस क्रूज में मिले ड्रग्स से कोई भी सीधा संबंध साबित नहीं कर पाई है. ऐसे में आर्यन खान को जमानत दी जाए.
लेकिन बदले में एनसीबी ने कहा कि उन्हें आर्यन खान के फोन से कुछ चौंकाने वाले फोटे मिले हैं. उनके चैट से इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से तार जुड़े होने के संकेत मिले हैं. जिन-जिन लोगों के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं उनसे आर्यन खान पहले से ही संपर्क में थे. इसलिए उन्हें विस्तार से पूछताछ करनी है. इसलिए तीनों आरोपियों की 11 अक्टूबर तक कस्टडी दी जाए.कोर्ट ने आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों की जमानत नामंजूर करते हुए 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी बढ़ा दी.
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