Kochi कोच्चि: यौन उत्पीड़न की शिकायत पर केरल के व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर की गिरफ़्तारी के बाद, मलयालम अभिनेत्री हनी रोज़ ने अब एक्टिविस्ट राहुल ईश्वर पर उनकी शिकायत की गंभीरता को कमतर आंकने और उनके खिलाफ़ जनमत को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर साइबर अपराध की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
हनी रोज़ ने अपने फेसबुक हैंडल पर लिखा कि वह और उनका परिवार गंभीर मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं, जिसके लिए वह राहिल ईश्वर को ज़िम्मेदार मानती हैं। अभिनेत्री ने एर्नाकुलम के सेंट्रल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।
"राहुल ईश्वर, मेरा परिवार और मैं बहुत मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं। आप इसके मुख्य कारणों में से एक हैं। मैंने सार्वजनिक मंच पर मेरे खिलाफ़ किए गए ज़बरदस्त दुर्व्यवहार के खिलाफ़ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मेरी शिकायत को वैध पाया और मामला दर्ज किया और अदालत ने उस व्यक्ति को रिमांड पर लिया जिसके खिलाफ़ मैंने शिकायत दर्ज की थी। मुझे बस शिकायत दर्ज करनी है। बाकी सब सरकार, पुलिस और अदालत पर निर्भर है। राहुल ईश्वर साइबरस्पेस में एक संगठित अपराध की योजना बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य मेरी शिकायत की गंभीरता को विकृत करना और मेरे खिलाफ़ जनमत बनाना है।"
अभिनेत्री ने आगे कहा, "राहुल ईश्वर मीडिया के माध्यम से मुझे लगातार मिल रही धमकियों के पीछे मुख्य कारण हैं, जिसमें मेरे और मेरे पेशे के लिए अश्लील, दोहरे अर्थ वाली और अपमानजनक टिप्पणियाँ शामिल हैं। उनके कार्यों ने मुझे लगातार गंभीर मानसिक पीड़ा में धकेला है और यहाँ तक कि मुझे आत्महत्या के विचारों की ओर भी धकेला है। ये कार्य एक महिला के रूप में मेरी गरिमा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास हैं। राहुल ईश्वर ने बार-बार मुझे नुकसान पहुँचाने और मेरी नारीत्व का अपमान करने की धमकियाँ दी हैं, दोनों सीधे और सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने मेरे पेशेवर अवसरों को कम करने का भी प्रयास किया है। उनके कार्यों की सीमा को देखते हुए, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हूँ।"
लोकप्रिय मलयालम अभिनेत्री हनी रोज़ ने पहले बॉबी चेम्मनूर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद, व्यवसायी को बुधवार को वायनाड पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
अधिकारियों के अनुसार, शिकायत कोच्चि के एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर, व्यवसायी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 75 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था। (एएनआई)