ड्रग्स मामला: रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर हुई सुनवाई...झूठी खबर फ़ैलाने वाली चैनल को मांगनी होगी माफी

रकुल प्रीत ने उनके खिलाफ बेबुनियाद मीडिया रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में याचिका इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है

Update: 2020-12-11 14:03 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रकुल प्रीत सिंह ने उनके खिलाफ बेबुनियाद मीडिया रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में याचिका इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं. रकुलप्रीत के वकील अमन हिंगोरानी कहा है कि मुझे उन चैनलों के बारे में बताना होगा जो एनबीए का हिस्सा नहीं हैं. अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी. बता दें कि रकुल प्रीत सिंह का नाम ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती संग एनसीबी की पूछताछ के दौरान आया था. इसके बाद रकुल को बुलाकर उनसे भी पूछताछ हुई. मीडिया में रकुल के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर काफी खबरें चल रही थी, जिनके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी.





रकुल के वकील अमन हिंगोरानी ने बताया कि कोर्ट के आदेश ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं. सात दिनों के अंदर ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को मंत्रालय पहुंचना है. जी न्यूज चैनल के खिलाफ आदेश है. दूसरों के लिए खबर हटाने का आदेश है. हिंगोरानी ने आगे बताया कि जस्टिस सीकरी द्वारा एनबीए के आदेशों के बाद क्या कार्रवाई हो रही है, वो 10 दिसंबर को अपलोड किया गया था. सात दिनों के भीतर उन्हें केंद्र भेजा जाना है. एनबीए के अधिवक्ता राहुल भाटिया ने कहा है कि समय की कमी होने पर हम आदेश को फाइल नहीं कर पाए.

मंत्रालय द्वारा मन की स्वतंत्र स्वीकृति होने दें. कोर्ट ने केंद्र से एक अपडेट किया हुई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि NBA आदेश को स्टेटस रिपोर्ट के साथ रिकॉर्ड में रखा जाए. ऐसे में केंद्र अपनी स्टेटस रिपोर्ट अपडेट करेगा और याचिकाकर्ता इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हैं.

रकुलप्रीत के वकील अमन हिंगोरानी कहा है कि मुझे उन चैनलों के बारे में बताना होगा जो एनबीए का हिस्सा नहीं हैं. अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी. बता दें कि रकुल प्रीत सिंह का नाम ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती संग एनसीबी की पूछताछ के दौरान आया था. इसके बाद रकुल को बुलाकर उनसे भी पूछताछ हुई. मीडिया में रकुल के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर काफी खबरें चल रही थी, जिनके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी.


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