5G नेटवर्क मामला में एक्ट्रेस Juhi Chawla की याचिका की सुनवाई टली

5जी वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ याचिका दाखिल करने के मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला पर हाल ही में 20 लाख का जुर्माना लगाया गया था

Update: 2021-07-12 07:55 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | 5जी वायरलेस नेटवर्क (5G Wireless Network case) के खिलाफ याचिका दाखिल करने के मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) पर हाल ही में 20 लाख का जुर्माना लगाया गया था, ये जुर्माना एक्ट्रेस के अलावा दो और लोगों पर भी लगा था. ऐसे में आज दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला की अर्ज़ी की सुनवाई टाल दी है.

आपको बता दें कि जस्टिस संजीव नरूला ने खुद को मामले पर सुनवाई से अलग किया है. जबकि पिछली सुनवाई में जस्टिस जे आर मिड्ढा ने कहा था याचिकाकर्ता के आचरण से कोर्ट हैरान है, जूही और अन्य सम्मान के साथ जुर्माना भरने के लिए भी तैयार नहीं हैं. जस्टिस मिड्ढा का कहना था कि कोर्ट ने उदार रुख दिखाया था और अवमानना का नोटिस जारी नहीं किया था. एक्ट्रेस ने अभी तक जुर्माना नहीं भरा है और इससे साफ है कि एक्ट्रेस अभी तक जुर्माना भरने को तैयार नहीं है.
क्या था कोर्ट ने कहा
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट 4 जून को 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली जूही चावला की याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग मानते हुए खारिज कर दिया था साथ ही याचिकाओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसके खिलाफ जूही चावला ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया.
दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इससे पहले सुनवाई में ये भी कहा था कि बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य 5जी वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ याचिका दाखिल करने के मामले में कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग के बदले में जुर्माना लगाया है.
इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ताओं ने सम्मानपूर्वक जुर्माने की धनराशि तक जमा कराने के इच्छुक नहीं हैं. जस्टिस मिधा ने कहा था कि कोर्ट ने इस मामले में पहले से ही नरमी बरती हुई और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्टी अवमानना का मामला चलाने के बजाए सिर्फ जुर्माना लगाया है.
आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस जूही चावला और सह याचिकाकर्ताओं सामाजिक कार्यकर्ता वीरेश मलिक और टीना वचानी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और याचिका को "दोषपूर्ण" व "कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध" करार दिया था.


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