टीवी अभिनेता अर्नव अमजात के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से HC का इनकार
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को टीवी अभिनेता अर्नव अमजात के खिलाफ उनकी पत्नी और अभिनेत्री दिव्या श्रीधर के साथ मारपीट और उत्पीड़न करने के आरोप में दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।
चेल्लम्मा फेम अभिनेत्री दिव्या श्रीधर ने अपने पति और टीवी अभिनेता अर्नव अमजात के खिलाफ शहर की पुलिस में कथित रूप से मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है।
उसकी शिकायत के आधार पर, शहर की पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मारपीट और उत्पीड़न के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसका विरोध करते हुए, अमजात ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया।
यह प्रस्तुत किया गया था कि अर्नव-दिव्या की शादी प्यार से हुई थी और शादी के बाद, दिव्या अर्णव से यह आरोप लगाते हुए झगड़ती थी कि उसका अपनी सह-कलाकार के साथ संबंध है।
अर्णव ने अपनी याचिका में कहा, "यह कहना गलत है कि मैंने दिव्या के साथ मारपीट की लेकिन उसने मेरे साथ मारपीट की और मुझे परेशान किया। पुलिस ने दिव्या के खिलाफ दर्ज शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की।"
जब यह याचिका न्यायमूर्ति जी चंद्रशेखरन के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो शहर पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें दिखाया गया कि दिव्या के शरीर पर खून के निशान थे और अर्नव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जाना चाहिए।
दलीलों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने अर्णव अमजात की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका प्रथम दृष्टया मूल्य है और एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दिव्या श्रीधर ने एक बच्ची को जन्म दिया था।