हैदराबाद: टॉलीवुड अभिनेता जूनियर एनटीआर ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के आदेश को चुनौती देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।अभिनेता की याचिका जुबली हिल्स में 681 वर्ग गज की संपत्ति के संबंध में है, जिसे उन्होंने 2003 में एक सुंकु गीता से खरीदा था, बिना यह जाने कि गीता ने संपत्ति को बंधक के रूप में उपयोग करके कई बैंकों से ऋण लिया था।
यह भी बताया गया है कि जूनियर एनटीआर ने चेन्नई स्थित एक बैंक में सुंकु गीता द्वारा ली गई ऋण राशि का भुगतान किया था। शेष बैंक, जिन पर पूर्व भूमि मालिक का अभी भी बकाया है, ने डीआरटी से संपर्क किया, जिसने उन्हें संपत्ति पर कब्ज़ा करने का आदेश दिया।जूनियर एनटीआर ने बैंक नोटिस के खिलाफ डीबीटी से संपर्क किया था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने उसके आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद उन्होंने राहत की मांग करते हुए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की। एनटीआर ने दलील दी कि जब बैंकों और उनके दस्तावेजों को प्रयोगशाला में भेजा गया तो उनके मालिकाना हक के दस्तावेज असली निकले। हालाँकि, अदालत ने मामले को 6 जून तक के लिए स्थगित कर दिया, साथ ही मामले से संबंधित दस्तावेज़ 3 जून तक जमा करने का आदेश भी जारी किया।