Gujarat HC ने ‘महाराज’ की रिलीज पर रोक एक और दिन के लिए बढ़ाई

Update: 2024-06-20 18:28 GMT
Ahmedabad: गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड स्टार आमिर खान के बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म ‘महाराज’ की रिलीज पर अंतरिम रोक एक और दिन के लिए बढ़ा दी।
यह फिल्म वैष्णव धार्मिक नेता और समाज सुधारक करसनदास मुलजी से जुड़े 1862 के मानहानि मामले पर आधारित है, लेकिन पुष्टिमार्ग संप्रदाय के कुछ सदस्यों ने नेटफ्लिक्स पर इसकी रिलीज के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।
याचिकाकर्ताओं के वकील मिहिर जोशी ने गुरुवार को तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए), जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, “अपमान करने का लाइसेंस” नहीं है और कानून प्रकाशकों (जैसे OTT Platforms) को केवल इसलिए संरक्षण नहीं देता है क्योंकि उनकी रचना सच्ची घटनाओं पर आधारित है।
जब जोशी आगे बहस करना चाहते थे, तो न्यायमूर्ति संगीता विसेन ने फिल्म की रिलीज पर रोक एक और दिन के लिए बढ़ा दी और सुनवाई शुक्रवार दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 1862 के मानहानि मामले का फैसला करने वाली ब्रिटिशकालीन अदालत ने हिंदू धर्म की निंदा की और भगवान कृष्ण के साथ-साथ कुछ भक्ति गीतों और भजनों के खिलाफ भी ईशनिंदा वाली टिप्पणियां कीं। गुरुवार की सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता जोशी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संपर्क किया था और रिलीज को रोकने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
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