दिल्ली HC का फिल्म 'फराज' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार

Update: 2023-02-02 11:52 GMT
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में ढाका में हुए आतंकी हमले पर आधारित फिल्म 'फराज' की रिलीज पर रोक लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया. दो पीड़ितों की मांओं ने फिल्म की रिलीज को चुनौती देते हुए निषेधाज्ञा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
हंसल मेहता द्वारा निर्देशित यह फिल्म 3 फरवरी को रिलीज होने वाली है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया था कि वे फिल्म में पेश किए गए डिस्क्लेमर का 'गंभीरता से पालन' करें। डिस्क्लेमर में कहा गया है कि फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है लेकिन यह काल्पनिक है।
उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी को नोटिस जारी किया था और फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं को एक याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसी बेंच ने पांच दिन में जवाब दाखिल करने की बात कही थी।
पिछली सुनवाई के दौरान माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया था कि फिल्म निर्माता मेहता और निर्माताओं ने उन्हें रिलीज से पहले फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा था, 'उन्होंने इसका पूरी तरह से खंडन किया है।'
सिब्बल ने तर्क दिया था कि उन्होंने फिल्म निर्माताओं से फिल्म का नाम बदलने के लिए कहा था लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता कि फिल्म में किन नामों का इस्तेमाल किया गया है। 2021 में उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि पीड़ित दो लड़कियों का नाम नहीं लिया जाएगा।"
इस पर कोर्ट ने पूछा था कि इसका फिल्म के नाम से क्या संबंध है? सिब्बल ने कहा था कि यह उस शख्स का नाम है जो हमले का शिकार हुआ था। इससे पहले, खंडपीठ ने कहा था कि फिल्म निर्माता को पहले विश्लेषण करना चाहिए कि उर्दू कवि अहमद फ़राज़ ने क्या स्टैंड लिया, अगर उन्होंने फिल्म का नाम 'फ़राज़' रखने और इस मुद्दे को हल करने का फैसला किया है।
अदालत ने कहा था, "अगर आप फिल्म का नाम 'फ़राज़' रख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अहमद फ़राज़ किसके लिए खड़ा था। अगर आप एक माँ की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहते हैं, तो उससे बात करें।" हालांकि, मेहता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शील त्रेहान ने तर्क दिया कि वे रिलीज से पहले फिल्मों को देखने की इजाजत देने का उदाहरण नहीं देना चाहते हैं।
सिब्बल ने तर्क दिया था कि अगर फिल्म काल्पनिक है, तो इसमें इस तरह के छद्म नामों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। और कहा कि वे इसे डब कर सकते हैं और नाम बदल सकते हैं।
मेहता के वकील ने कहा था, 'सारी जानकारी पहले से ही पब्लिक डोमेन में है।' सिब्बल ने तर्क दिया था, "सार्वजनिक डोमेन और सार्वजनिक रिकॉर्ड दो अलग-अलग चीजें हैं।" अदालत ने मेहता के वकील को नामों की डबिंग पर निर्देश लेने का निर्देश देने के बाद कहा था कि फिल्म निर्माता एक नाम बदलने के इच्छुक हैं। सिब्बल ने त्रेहान का विरोध किया था और कहा था: "क्या बात है? माताओं को आघात को फिर से जीना होगा।"

सोर्स -IANS
Tags:    

Similar News

-->