Entertainment मनोरंजन : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ किया कि फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ को लेकर कोई लिखित आदेश पारित नहीं किया, बस रिलीज के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार किया है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्या बागची की ओर से यह स्पष्टीकरण तब आया जब आरोपी मोहम्मद जावेद की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट की टिप्पणी, ‘फिल्म को रिलीज होने दीजिए’ के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।