कॉर्डेलिया क्रूज केस: सीबीआई ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को समन भेजा, 18 मई को पेश होने को कहा
कॉर्डेलिया क्रूज केस
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को जबरन वसूली के लिए मामला दर्ज किए जाने के कुछ दिनों बाद तलब किया। यह अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित क्रूज ड्रग जब्ती मामले के सिलसिले में आया है। वानखेड़े को अपना बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार, 18 मई को एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।
इस हफ्ते की शुरुआत में, सीबीआई ने कॉर्डेलिया क्रूज मामले में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में समीर वानखेड़े और तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
वानखेड़े, 3 अन्य कथित भ्रष्टाचार के लिए
वानखेड़े पर ड्रग भंडाफोड़ मामले में आर्यन खान को फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। वानखेड़े के आवास के साथ ही एजेंसी ने मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर सहित देश भर में 29 स्थानों पर छापेमारी की। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 7, 7ए और 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 388 (धमकी देकर जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
वानखेड़े ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) का नेतृत्व किया जब एजेंसी ने 3 अक्टूबर, 2021 को मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल में कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा। छापे के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, अभिनेता के बेटे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसके बाद सबूतों के अभाव में उन्हें पिछले साल मई में क्लीन चिट मिल गई थी। क्रूज से साइकेडेलिक ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद आर्यन खान को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई को सूचना मिली थी कि अधिकारी और उसके साथी ने कथित तौर पर 50 लाख रुपये एडवांस में वसूले थे। आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय मुंबई में NCB का नेतृत्व करने वाले वानखेड़े को मई 2022 में चेन्नई में करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।