सिनेमा हॉल मूवी देखने वालों को बाहर का खाना ले जाने से रोक सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-01-03 18:08 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सिनेमा हॉल प्रबंधन सिनेमा देखने वालों को सिनेमाघर के अंदर अपना खाने-पीने का सामान ले जाने से रोक सकता है. हालांकि, अदालत ने कहा कि सभी सिनेमा हॉल को सभी फिल्म देखने वालों के लिए मुफ्त में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा कि सिनेमा हॉल मालिक परिसर में खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए दिशानिर्देश तय करने के हकदार हैं।

"सिनेमा हॉल की संपत्ति हॉल के मालिक की निजी संपत्ति है। जब तक ऐसे नियम और शर्तें सार्वजनिक हित, सुरक्षा और कल्याण के विपरीत नहीं हैं, तब तक मालिक नियमों और शर्तों को निर्धारित करने का हकदार है। मालिक खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री के लिए शर्तें निर्धारित करने का हकदार है। मूवी देखने वालों के पास इसे न खरीदने का विकल्प होता है, "अदालत ने देखा।

शीर्ष अदालत का फैसला जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के जवाब में आया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के सिनेमा हॉल के मालिकों को निर्देश दिया गया था कि सिनेमा देखने वालों को थिएटर के अंदर अपने खाद्य पदार्थ और पानी ले जाने पर रोक न लगाई जाए।

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