कंगना को बड़ा झटका! निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार
देश में आतंक पैदा कर रहे हैं, वे आतंकवादी हैं.’
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर अपने बड़बोलेपन के चलते सुर्खियों में रहती हैं. वो अक्सर ऐसी बातें कह जाती हैं जिनसे विवाद शुरू हो जाते हैं. किसान बिल को लेकर किए गए उनके आपत्तिजनक ट्वीट से भी बवाल खड़ा हो गया था.
उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी. कंगना ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. मगर कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया और सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया.
बता दें कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर किसान आंदोलन को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट्स करने का आरोप है. इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
इसी सिलसिले में कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने और कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की थी.
मगर उच्च न्यायालय ने कंगना को राहत देने की इस अपील को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए. मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 मार्च दी गई है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय से राहत न मिलने और एक अन्य केस दाखिल किए जाने से कंगना रनौत भड़क गई. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "कितने भी ज़ुल्म कर लो, मेरा घर तोड़ दो या मुझे जेल भेज दो, या झूठ फैलाकर मुझे बदनाम कर दो मैं नहीं डरने वाली, मुझे सुधारने की कोशिश करने वालों में तुम्हें सुधारकर दम लूंगी. जितनी कोशिश करनी है कर लो, मुझे अबला बेचारी बनाने की, मैं बाग़ी पैदा हुई थी बागी ही रहूंगी."
इस शख्स ने दर्ज कराई थी शिकायत
कंगना रनौत के खिलाफ रमेश नाइक नाम के शख्स ने आईपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी. उन्होंने कंगना के 21 सितंबर 2020 को किए ट्वीट को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया था.
इस ट्वीट से मचा था बवाल
पिछले साल 21 सितंबर को कंगना ने किसानों को लेकर एक विवादित ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था, 'लोगों ने सीएए के बारे में गलत सूचना और अफवाह फैलाई, जिसके कारण दंगा हुआ और अब वही लोग किसान बिल के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और देश में आतंक पैदा कर रहे हैं, वे आतंकवादी हैं.'