ड्रग्स केस में भारती सिंह और हर्ष को मिली जमानत पर NCB ने कहा - ये है खतरनाक संकेत

भारती और हर्ष

Update: 2021-09-25 02:45 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| बीते साल सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत की जांच के दौरान सामने आए ड्रग्स एंगल की जांच करते-करते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कई नामी हस्तियों के यहां दाबिश दी और कई को हिरासत में भी लिया. इनमें कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिम्बाछिया (Harsh Limbachiya) का नाम भी शामिल है. भारती और हर्ष को उस वक्त जमानत दे दी गई थी, लेकिन इससे एनसीबी खुश नहीं है. अपनी नाराजगी का जिक्र हालिया एक केस के दौरान एनसीबी ने मुंबई की एक सेशन कोर्ट में किया है.

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारती और हर्ष को ड्रग्स केस में मिली जमानत के फैसले से एनसीबी खुश नहीं है. गुरुवार को सेशन कोर्ट में एनसीबी ने मजिस्ट्रेट के कोर्ट ऑर्डर पर बात करते हुए कहा कि भारती सिंह और हर्ष को ड्रग्स केस में जमानत मिलना सोसाइटी के लिए एक खतरनाक सिग्नल है. यह दर्शाता है कि हाई प्रोफाइल वाले आरोपी आसानी से छूट जाते हैं.

समाज के लिए भारती और हर्ष की जमानत है खतरनाक संकेत

एनसीबी ने कहा कि कोर्ट ने "समाज में एक खतरनाक संकेत दिया है कि हाई प्रोफाइल अपराधियों को अभियोजन पक्ष को सुने बिना ही डिवाइन एस्टेब्लिशमेंट प्रिंसिपल्स के आधार पर आसानी से बख्शा जा सकता है." दरअसल एनसीबी ने यह बात कोर्ट में तब कही, जब वह ड्रग्स केस के एक अन्य आरोपी को लेकर कोर्ट सुनवाई के लिए पहुंचे थे.

आपको बता दें कि बीते साल 21 नवंबर को एनसीबी ने भारती और हर्ष के अंधेरी स्थित घर पर रेड मारी थी. एनसीबी अधिकारियों को उनके घर से 86.50 ग्राम मारिजुआना बरामद हुआ था. भारती और हर्ष ने यह स्वीकार किया था कि वह दोनों गांजा लेते हैं. इसके बाद भारती और हर्ष को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था. अगले दिन यानी 22 नवंबर को भारती और हर्ष को जमानत दे दी गई थी.

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत इसलिए दी थी क्योंकि एनसीबी की तरफ से कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत हर्ष और भारती सिंह के खिलाफ दायर नहीं किए गए थे. भारती और हर्ष को 15-15 हजार रुपये जमा कराने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था. जमानत पर बाहर आने के बाद भारती सिंह और हर्ष की जिंदगी वापस अपनी पटरी पर लौट आई और वह पहले की तरह ही अपनी-अपनी शूटिंग में व्यस्त हो गए.

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