बच्चन परिवार ने एचसी में भूमि अधिग्रहण नोटिस को चुनौती दी, एक रीप्रेजेंटेशन दाखिल करने का निर्देश
सड़क के विस्तार को चौड़ा करने के लिए उनके जरिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और जया बच्चन (Jaya Bachchan) को निर्देश दिया कि वो बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को उनके बंगले "प्रतीक्षा" के एक हिस्से को उपनगरीय जुहू में अधिग्रहण करने के लिए जारी नोटिस के खिलाफ दायर करें. बच्चन परिवार ने इस हफ्ते की शुरुआत में नगर निकाय के जरिए उन्हें जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था. जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने उन्हें दो हफ्ते के भीतर बीएमसी को एक रीप्रेजेंटेशन दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि, "एक बार रीप्रेजेंटेशन दायर करने के बाद, बीएमसी छह हफ्ते बाद सुनवाई करेगी और फैसला करेगी. एक बार फैसला लेने के बाद, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ तीन हफ्ते तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी."