Allu Arjun: अल्लू अर्जुन पहुंचे जेल, जानें पुष्पा 2 स्टार पर लगी हैं कौन-कौन सी धाराएं? फैंस हैरान
Allu Arjun Arrest: फिल्म 'पुष्पा 2' के एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. उन्हें चार दिसंबर को पुष्पा-2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ मामले में गिरफ्तार किया गया है. इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी जबकि एक बच्चा बेहोश हो गया था.
अल्लू अर्जुन के वकील ने पेश किए तर्क, शाहरुख खान केस का दिया उदाहरण
तेलंगाना हाईकोर्ट में अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 304) के आरोप से संबंधित मामले में उनके वकील ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कर रहे हैं. वकील ने कहा, "पुलिस के निर्देशों में ऐसा कुछ नहीं था कि अभिनेता के आगमन से किसी की मौत हो सकती है. यह आम है कि अभिनेता अपनी फिल्मों के पहले शो में शामिल होते हैं." वकील ने शाहरुख खान के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामलों का हवाला दिया. शाहरुख पर गैर इरादतन हत्या का मामला तब दर्ज हुआ था, जब उनकी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मचने से मौतें हुई थीं. अदालतों ने यह पाया कि ऐसे मामलों में आरोप तभी टिकते हैं, जब मौतें सीधे तौर पर अभिनेता के लापरवाह और गलत कार्यों से जुड़ी हों.
सुनवाई में अल्लू अर्जुन के वकील ने दावा किया कि एक्टर की गिरफ्तारी सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए हुई है. जबकि इसकी जरूरत नहीं थी. सुनवाई में जज ने पूछा कि क्या एक्टर के खिलाफ BNS की धारा 105(B) और 108 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. क्या वह हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं? इसपर सरकारी वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन एक्टर जरूर हैं, लेकिन अब वह आरोपी हैं. सिर्फ उनकी मौजूदगी के कारण ही थियेटर में भारी भीड़ थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ.
पुष्पा एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा
तेलुगु सुपरस्टार और पुष्पा फेम अभिनेता अल्लू अर्जुन को कोर्ट के आदेश पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हाल ही में हुई सुनवाई में अदालत ने यह फैसला सुनाया.
अल्लू अर्जुन पर क्या धाराएं लगीं? और किस किस के खिलाफ केस दर्ज?
भगदड़ में महिला की मौत मामले में मृतक के परिवार ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. इस शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी और थिएटर के मालिक के खिलाफ IPC की धाराओं- 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के अलावा BNS के सेक्शन 3 (5) के तहत चिक्काडपल्ली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. अल्लू अर्जुन पर जो धाराएं लगी हैं, वो गैर जमानती धाराएं हैं.