Entertainment मनोरंजन: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋतिक रोशन को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। ऋतिक ने बिना उनकी अनुमति के उनके नाम, तस्वीरों और आवाज़ के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने इस मामले में अहम आदेश जारी किए हैं।
ऋतिक रोशन ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोग और ई-कॉमर्स कंपनियाँ उनके नाम का दुरुपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से छेड़छाड़ करके आपत्तिजनक सामग्री का प्रचार कर रही हैं, मानो वे व्यावसायिक उत्पाद हों।
हालांकि, आज जब ऋतिक की याचिका पर सुनवाई हुई, तो मामले की सुनवाई करने वाली अदालत ने ऋतिक रोशन के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि ऋतिक के नाम, तस्वीरों, आवाज़ या अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं का इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने संबंधित संगठनों को ई-कॉमर्स वेबसाइटों से ऋतिक रोशन की तस्वीरें और उनसे जुड़ी आपत्तिजनक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से उत्पन्न सामग्री के लिंक तुरंत हटाने का भी आदेश दिया। इस बीच, ज्ञातव्य है कि हाल ही में तेलुगु अभिनेता नागार्जुन के साथ-साथ ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और करण जौहर जैसी कई हस्तियों ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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