नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल को झारखंड़ हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अमीषा ने रांची की निचली अदलात में अपने और अपने पार्टनर के खिलाफ चल रहे एक धोखाधड़ी मामले को लेकर हाईकोर्ट में कार्यवाही को खारिज करने की याचिका दायर की थी. इस याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश एस के द्विवेदी की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमीषा की याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट के इस आदेश से अमीषा पटेल को बड़ा झटका लगा है.
अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गूमर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था. इस मामले में दोनों के खिलाफ वारंट भी निकला था, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा. एक फिल्म के प्रमोशन और पब्लिसिटी के लिए दोनो ने रांची के रहने वाले फिल्मकार अजय कुमार सिंह से 2.5 करोड़ रुपये लिए थे. फिल्म पूरी होने के बाद ब्याज समेत पैसे वापस करने थे. लेकिन 2013 में शुरू हुई ये फिल्म पूरी नहीं हो रही थी. लिहाजा अजय सिंह ने अपने पैसों की वापसी की मांग की. अमीषा और उनका पार्टनर पर आरोप है कि पैसे देने में वह आना कानी करने लगे थे.
अमीषा पटेल के द्वारा दायर सीआरएमपी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 28 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी. सुनवाई न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में ही हुई थी. मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ओर से अपना पक्ष रखा गया. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया था. लिखित जवाब पेश करने के लिए अदालत में दोनों पक्षों को दो सप्ताह को समय दिया था.
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि निचली अदालत के द्वारा मामले में लिया गया संज्ञान सही नहीं है. आरोपी ने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं. अदालत ने सभी नियम का पालन नहीं किया है. इसलिए निचली अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया जाना चाहिए. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 5 मई की तिथि निर्धारित हुई थी. पूर्व में अदालत के द्वारा दी गई अंतरिम राहत को अगले आदेश तक लागू रखा गया था.
फिल्ममेकर अजय कुमार सिंह का कहना है कि अमीषा पटेल और कुणाल गूमर ने 2.5 करोड़ रुपए फिल्म 'देसी मैजिक' की मेकिंग और पब्लिसिटी के लिए लिये थे. फिल्म की शूटिंग 2013 से शुरू हुई थी, लेकिन अब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है. इसे देखते हुए अजय कुमार ने अपने पैसे अमीषा पटेल से मांगे तो वो पैसा देने में टालमटोल करने लगीं.
5 मई को वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने फिल्म में पैसे निवेश किए थे. ऐसे में वे फायदे के साथ-साथ नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं. वहीं लेनदेन के मामले को पहले ही निपटा लिया गया है. याचिकाकर्ता के वकील जी. के. सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि अमीषा पटेल से जुड़े धोखाधड़ी के मामले देशभर के कई अदालतों में चल रहे हैं. ऐसे में उन्हें राहत नहीं दी जा सकती. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्वाशिंग याचिका को खारिज कर दी.