बैंक लॉकर में रखे 18 लाख चट कर गई दीमक

Update: 2023-09-29 14:23 GMT
जरा हटके: बैंक लॉकर में आप ज्‍वैलरी और कीमती सामान रखते हैं ताकि वह सुरक्ष‍ित रहे. क्‍योंकि सामान चोरी होने पर बैंक की जिम्‍मेदारी होगी. लेकिन यूपी के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां बैंक लॉकर में रखे 18 लाख दीमक चट कर गई. मह‍िला ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाए थे. पैसे और कुछ गहनों को लॉकर में छिपा दिया था. लेकिन एक साल बाद जब उसने लॉकर खोला तो देखकर सदमे में आ गई. पूरा का पूरा पैसा दीमक खा गई थी.
मुरादाबाद की रहने वाली अलका पाठक ने पिछले साल अक्‍तूबर में बैंक ऑफ बड़ौदा की आशियाना शाखा में अपने लॉकर में 18 लाख रुपये रखे थे. हाल ही में बैंक कर्मचारियों ने उनसे संपर्क किया और लॉकर के कॉन्‍ट्रैक्‍ट का नवीनीकरण करने को कहा. इसके लिए डिटेल लेकर बैंक बुलाया. अलका जब लॉकर चेक करने गईं तो देखकर उनके होश उड़ गए. उन्‍होंने बेटी की शादी के लिए बड़ी मेहनत से जो नकदी बचाकर रखी थी, सब धूल में बदल चुके थे. दीमक पूरी नकदी चट कर गई थी.
अलका ने तुरंत बैंक अध‍िकार‍ियों को बताया. यह देखकर बैंक अफसर भी हैरान रह गए. कर्मचार‍ियों ने कहा कि उन्‍होंने मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी है. अलका का आरोप है कि बैंक अध‍िकारी उनसे कोई जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं. रिजर्व बैंक के कानूनों के मुताबिक, आप लॉकर में नकदी नहीं रख सकते. इसमें सिर्फ गहरे और कीमती दस्‍तावेज रखने की इजाजत है.
ऐसे मामलों में 100 गुना मुआवजा मिलेगा
आख‍िर अब आगे क्‍या होगा ? क्‍या अलका को उनकी नकदी मिल पाएगी या नहीं ? बैंक के नियम क्‍या कहते हैं. इसके बारे में भी जानते हैं. बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, चोरी, सेंधमारी या डकैती के कारण लॉकर में कोई नुकसान होने पर बैंक जिम्‍मेदार होता है. ऐसा होने पर बैंक आपको मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. यह मुआवजा आग, इमारत गिरने या धोखाधड़ी के मामले में भी लागू होता है. RBI ने इस साल के शुरुआत में यह नियम लागू किए थे.
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