अब FM रेडियो पर नहीं सुनाई देगा नशीले पदार्थों समेत इन्हें प्रमोट करने वाला कंटेंट, जानें पूरा मामला

Update: 2022-12-02 09:34 GMT

लेटेस्ट न्यूज़: मादक पदार्थों सहित नशीली दवाओं का प्रचार करने वाली सामग्री से संबंधित गीत अब एफएम रेडियो पर नहीं सुने जा सकेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने एफएम रेडियो चैनलों को चेतावनी दी है कि वे गाने या ड्रग्स को बढ़ावा देने वाली अन्य सामग्री का प्रसारण न करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए एफएम रेडियो चैनलों को भी निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि निर्धारित नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करें और शराब, ड्रग्स, गन कल्चर समेत असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली किसी भी सामग्री का प्रसारण न करें। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी तरह के उल्लंघन की स्थिति में ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (GOPA) और माइग्रेशन ग्रांट ऑफ परमिशन में निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मंत्रालय द्वारा कुछ एफएम चैनलों द्वारा शराब, ड्रग्स, हथियार, गैंगस्टर और बंदूक संस्कृति का महिमामंडन करने वाले गाने या प्रसारण सामग्री पाए जाने के बाद यह सलाह जारी की गई है। यह बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक नोट लिया था कि ऐसी सामग्री नए उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है और बंदूक संस्कृति को जन्म देती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम कोड का उल्लंघन करती है और केंद्र सरकार के पास अनुमति के निलंबन और प्रसारण पर रोक सहित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

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