कर्नाटक: सरकारी बस को 4 km तक हीरो स्प्लेंडर सवार ने रोका, फिर पब्लिक ने उतारी सारी हेकड़ी
पब्लिक ने उतारी सारी हेकड़ी
भारत में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, वहीं रेगुलर ट्रैफिक में बाधा डालने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. कर्नाटक से एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें एक युवा को सड़क पर अजीब तरीके से बाइक चलाते हुए और लहराते हुए देखा गया. युवक उस दौरान ये सब कर रहा था जब उसके पीछे सरकारी बस चल रही थी. इस शख्स ने तकरीबन 4 किमी तक ऐसा किया और सरकारी बस को रास्ता नहीं दिया. बाद में कुछ लोगों ने इस बाइक सवार को रोका और फिर जमकर इसकी धुनाई कर दी.
घटना 26 सितंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे की है. केएसआरटीसी की बस कन्नूर से कासरगोड जा रही थी तभी पेरुम्बा में एक बाइक सवार बस के सामने आ गया. राज्य की बस को ओवरटेक नहीं करने दे रहे सवार ने बस के आगे हाथ हिलाना शुरू कर दिया और चालक को बहुत धीरे चलने पर मजबूर किया.
वीडियो को एक यात्री ने बस के अंदर से शूट किया है और जिसमें कई लोगों की बातचीत भी सुनी जा सकती है. वीडियो में आगे बाइक सवार को रोकने के लिए दो बाइकों को बस को ओवरटेक करते हुए भी दिखाया जाता है. इसके बाद दूसरे बाइक्स उस बाइक सवार को रोकने में कामयाब हो जाते हैं. वीडियो में बस के यात्री और बाइकर को रोकने वाले लोग उससे बहस करने लगते हैं और फिर बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर देते हैं. बस के यात्रियों और ड्राइवर ने बाइक सवार से रास्ता देने के लिए कई बार गुहार लगाई.
घटना के तुरंत बाद वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया. वीडियो के आधार पर जिला परिवहन अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई है. एमवीडी अधिकारियों ने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की मदद से उस व्यक्ति का पता लगाया और भारी जुर्माना भी लगाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एमवीडी ने अपराधी सवार पर 10,500 रुपये का चालान जारी किया. एमवीडी ने बाइक को खतरनाक तरीके से चलाने और सड़कों पर अन्य वाहनों के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए चालान जारी किया.
इमरजेंसी में साइड न देने पर भारी जुर्माना
भारत में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देना अपराध है और इसके लिए दोषियों पर मामला दर्ज किया जा सकता है. हालांकि, ऐसे नियमित उदाहरण हैं जहां मोटर चालक सड़क पर आपातकालीन वाहनों से आगे जाने की कोशिश करते हैं जिससे आपातकालीन वाहन में देरी हो जाती है. नए एमवी एक्ट में जानबूझ कर आपातकालीन वाहनों का रास्ता अवरूद्ध करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर 10,000 रुपये तक का चालान करने का प्रावधान है.