उप्र रेरा ने 13 बिल्डरों पर लगाया जुर्माना, जुर्माने की धनराशि एक माह में जमा करने का निर्देश

Update: 2022-12-22 12:52 GMT

गाजियाबाद न्यूज़: उप्र रेरा ने 13 बिल्डरों पर 1.77 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. बिल्डरों ने रेरा के आदेशों का अनुपालन नहीं किया. गाजियाबाद में सनसिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रालि पर करीब 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. रेरा ने बिल्डरों से आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने और जुर्माने की धनराशि एक माह में जमा करने को कहा है.

रेरा की 111वीं प्राधिकरण बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई. बैठक में बिल्डरों द्वारा प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई. प्राधिकरण ने इस बात पर नाराजगी जताई कि समय देने के बाद भी बिल्डर आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. इस पर रेरा ने अपने आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा खरीदारों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अर्थदंड लगाने का फैसला लिया. नियमों के मुताबिक, रेरा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर परियोजना की लागत के 5 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने का प्राविधान है. रेरा ने बिल्डरों से अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा है. अर्थदंड की धनराशि एक माह में जमा करनी होगी. ऐसा न करने पर अर्थदंड की धनराशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी.

रेरा अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि असंवेदनशील प्रमोटर्स के विरुद्ध कड़े फैसले ले रहा है. रेरा प्राधिकरण घर खरीदारों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. रेरा अधिनियम के अनुसार प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को विनियमित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है.

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