यूपी: कोर्ट ने खारिज की श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका

Update: 2022-09-02 11:54 GMT
नोएडा: उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर की एक अदालत ने शुक्रवार को राजनेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें पिछले महीने नोएडा की एक महिला के साथ मारपीट और गाली देने का एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
आदेश की प्रति के अनुसार गौतम बौद्ध नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रणविजय प्रताप सिंह ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. त्यागी के वकील सुशील भाटी ने भी पीटीआई से पुष्टि की कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
34 वर्षीय त्यागी को नोएडा पुलिस द्वारा 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किए जाने के बाद यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
गैंगस्टर अधिनियम के अलावा, उस पर 5 अगस्त को महिला के साथ मारपीट करने और उसकी कारों पर केवल राज्य विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए स्टिकर और राज्य सरकार के प्रतीक का उपयोग करने के लिए धोखाधड़ी के मामले में भी मामला दर्ज किया गया था।
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