एनसीआर नॉएडा न्यूज़: गौतमबुद्ध नगर परिवहन विभाग बहुत ही जल्द एक नया नियम लाने वाला है। इस नियम के आने के बाद लाखों लोगों को बड़ा फायदा होगा। अगर स्वामी की मौत हो जाती है तो गाड़ी का स्वामित्व स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में काफी दिक्कतें होती है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से लोग जिंदा रहते समय अपनी दुकान, प्रॉपर्टी या प्लॉट का वारिस बना देते हैं। उसी तरीके से अब अपनी गाड़ी का भी वाहन स्वामी वारिस बना सकता है।

आसान हुआ सब कुछ: अगर किसी वाहन स्वामी की मौत हो जाती है तो वाहन का उत्तराधिकारी बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर काफी दस्तावेज तैयार करवाने पड़ते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि काफी महीनों तक वाहन स्वामी का परिवार परेशान रहता है और विवाद की नौबत आ जाती है। परिवहन विभाग के इस नियम के लागू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लाखों लोगों को ही सबसे बड़ा फायदा होगा। जिले में काफी ऐसे लोग हैं, जो वाहन स्वामी की मौत होने के बाद अपने नाम वाहन नहीं कर पाए हैं।

कैसे होगा काम: एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने कहा कि परिवहन आयुक्त के आदेश के तहत शुक्रवार से पंजीकरण में वाहन मालिक के अलावा उनके उत्तराधिकारी का नाम भी दर्ज होगा। यह नाम वाहन मालिक द्वारा ही दर्ज कराया जाएगा।

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