परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को नोटिस भेजकर पीयूसी बनवाने को कहा, नहीं बनवाने पर लगेगा 10 हजार का ई-चालान

Update: 2022-07-19 06:57 GMT

दिल्ली एनसीआर न्यूज़: दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है और उनसे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने को कहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि नोटिस भेजने के बाद भी अगर वाहन मालिक ने एक सप्ताह में वैध पीयूसी नहीं बनवाया तो मोबाइल पर 10 हजार रूपए का ई-चालान भेजा जाएगा और वर्चुअल तौर पर इसकी जानकारी अदालत को दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली में 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारों सहित कुल 17 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी के सडक़ों पर चल रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हमने लगभग 14 लाख वाहन मालिकों को वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेजकर कहा है कि यदि वे इसे समय पर नहीं प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दो-तीन महीनों के भीतर प्रदूषण का मौसम आ रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करें। वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए लोगों को चेतावनी देना उस दिशा में उठाया गया एक कदम है।

अधिकारी ने कहा कि उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सडक़ों पर नहीं चल रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि उदाहरण के लिए सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल ने परिवहन विभाग को लिखा है कि उनका बेटा विदेश में है और उनका वाहन उनके गैरेज में खड़ा है। तो निश्चित रूप से जो वाहन सडक़ों पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें पीयूसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना वैध पीयूसी के सडक़ों पर चलते पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

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