फरीदाबाद: दिल्ली को फरीदाबाद से जोड़ने वाले बदरपुर फ्लाईओवर के टोल प्लाजा पर एक सितंबर से टोल टैक्स की दरें करीब नौ रुपये तक बढ़ जाएंगी। अब कार, जीप जैसे हल्के वाहनों को एक तरफ से फ्लाईओवर पार करने के लिए 32 रुपये के बजाय 35 रुपये देने पड़ेंगे।
नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने टोल टैक्स की दरों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। फैसले के मुताबिक, हल्के व्यावसायिक वाहनों को एक ओर से 48 रुपये के बजाय 52 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं भारी वाहनों से 95 रुपये के बजाय 104 रुपये की वसूली की जाएगी। इसके अलावा मासिक पास बनवाने के लिए भी वाहन चालकों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। एनएचएआई ने पास के रेट भी बढ़ा दिए हैं।
टोल टैक्स बढ़ाने पर नाराजगी : वाहन चालक टोल टैक्स में की गई बढ़ोतरी से नाराज हैं। उनका कहना है कि नौ रुपये तक टोल रेट बढ़ना उचित नहीं है। एनएचएआई प्रबंधन हर साल रेट तो बढ़ा देता है, लेकिन सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है।
फरीदाबाद और दिल्ली के बीच आवाजाही करने वाले चालक बदरपुर फ्लाईओवर का प्रयोग करते हैं। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के फैसले से करीब एक लाख वाहन चालक प्रभावित होंगे।
नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की ओर से दिल्ली-आगरा हाईवे और बदरपुर फ्लाईओवर पर टोल टैक्स दरें तो हर साल बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन हाईवे पर सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं होती। हाईवे पर हादसा होने पर घंटों वाहन रेंगते रहते हैं, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त वाहन या किसी पशु को हटाने में घंटों लग जाते हैं। वाहन चालकों का मानना है कि जब टोल टैक्स दरें हर साल बढ़ रही हैं तो सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए।
25 अगस्त की सुबह दिल्ली-आगरा हाईवे के बड़खल फ्लाईओवर पर सड़क हादसे में एक ऊंट घायल हो गया था। पशु एंबुलेंस के आने में देरी की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। हाईवे पर लंबा जाम लगने पर वाहन चालक अपने दफ्तर समय से नहीं पहुंच पाए। कुछ वाहन चालकों ने 112 नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन हाईवे पर पूरे दो-ढाई घंटे तक वाहन रेंगते रहे। इससे हादसे से स्पष्ट हो गया कि हाईवे पर भले ही हर साल टोल टैक्स की दरें बढ़ जाती हों, लेकिन वाहन चालकों को मिलने वाली सुविधाओं में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होती है। सड़क हादसा होने के तुरंत बाद यदि ऊंट को हटा लिया जाता तो हाईवे पर इतना लंबा जाम न लगा होता। इस हादसे की वजह से लोग हाईवे की सुविधाओं का ऑडिट करवाने की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद निवासी शिक्षाविद डॉ. राजेश छात्रा कहते हैं कि जिला प्रशासन और जिला परिवहन विभाग को वाहन चालकों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करनी चाहिए। पता चल सके कि चारों तरफ टोल टैक्स प्लाजां से घिरे शहर के लोगों को टोल टैक्स देने के बदले मिलने वाली निर्धारित सुविधाएं मिल भी पा रही हैं या नहीं।
वहीं ट्रैफिक थाना के एसएचओ दर्पण कुमार ने कहा कि हाईवे पर ऊंट के साथ हादसा होने पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों को हटवाया था। टोल कंपनी की ओर से मदद नहीं मिल पाई थी।
टोल टैक्स हाईवे पर सुविधाओं के नियम
● फोन कॉल करने पर 20 मिनट में पहुंचनी चाहिए एंबुलेंस सड़क हादसा होने पर 20 मिनट के अंदर एंबुलेंस दुर्घटना स्थल पर पहुंचनी चाहिए। एंबुलेंस जीपीएस(ग्लोबल पॉजेशनिंग सिस्टम) से लैस होनी चाहिए। एंबुलेंस में रोलिंग स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर,प्राथमिक उपचार बॉक्स, प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ के साथ एक मेडिकल सहायता केंद्र होना चाहिए।
● 30 मिनट के अंदर दुर्घटनाग्रस्त वाहन सड़क से हटना चाहिए टोल हाईवे पर क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्रेन जीपीएस से लैस होनी चाहिए। हादसे की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर क्रेन दुर्घटनास्थल पर पहुंचनी चाहिए। इसके बाद तत्काल दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हादसा स्थल से हटा देना चाहिए।
● गश्त करने वाले वाहनों की व्यवस्था हाईवे पर गश्त करने के लिए भी वाहनों की व्यवस्था होनी चाहिए। मुसीबत में फंसे किसी वाहन चालक को तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। गश्त वाहन पर रहने वाले कर्मचारियों को इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।
● पेयजल, शौचालय की सुविधाओं का है प्रावधान टोल प्लाजा बूथ पर वाहन चालकों की सुविधा के लिए निशुल्क पेयजल, शौचालय और वाहन को खड़ा करने की सुविधा शामिल है। वाहन चालकों को पंक्चर लगवाने में मदद करने से लेकर जरूरत होने पर पेट्रोल-डीजल तक उपलब्ध करवाने के नियम हैं।