नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो अभियुक्तों केा तीन तीन साल की कैद की सजा

Update: 2023-03-29 14:58 GMT

नॉएडा न्यूज़: गौतमबुद्ध नगर की एडीजे/पोक्सो-2 कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो अभियुक्तों केा तीन तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

जानकारी के अनुसार थाना कासना क्षेत्रांर्गत निवासी एक नाबालिग से दो लोगों ने छेड़छाड़ की थी। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर थाना कासना पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले की सुनवाई एडीजे/पोक्सो-2 कोर्ट में हो रही थी।

मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को अभियुक्त अमित उर्फ गोलू पुत्र बृहम सिंह निवासी कासना तथा उदेश पुत्र जयप्रकाश निवासी कासना को 3-3 वर्ष कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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