दिल्ली में पटाखे बेचने और फोड़ने वालों की खैर नहीं, 5 हजार तक का जुर्माना और 3 साल की कैद, कई टीमें गठित

Update: 2022-10-20 07:31 GMT

दिल्ली में पटाखा फोड़ना या बेचना भारी पड़ सकता है। पटाखा आपको जेल के सलाखों तक पहुंचा सकता है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर 5000 रुपये तक का जुर्माना और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत तीन साल की कैद की सजा हो सकती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा।

मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर 5000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा होगी। दिल्ली सरकार ने सितंबर में 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गोपाल राय ने कहा कि 21 अक्टूबर को एक जन जागरूकता अभियान में "दीये जलाओ पटाखे नहीं" शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी।

राय ने कहा कि प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 टीमों का गठन किया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।

पटाखों पर दिल्ली सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सितंबर में शीर्ष अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को त्योहारी सीजन के दौरान प्रदूषण में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था। पिछले साल, दिवाली के बाद के दिनों में, राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 के पैमाने पर खतरनाक 463 पर पहुंच गया था।

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