शाहीन बाग में एमसीडी के एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्ति की कि आखिर राजनीतिक दल इस याचिका को लेकर क्यों आए हैं
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : शाहीन बाग में एमसीडी के एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दक्षिण दिल्ली में शाहीन बाग में अवैध निर्माण कर बसाई गईं बस्तियों को हटाने के आदेश के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दो बजे से सुनवाई शुरू हुई, मगर सुनवाई शुरू होती ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्ति की कि आखिर राजनीतिक दल इस याचिका को लेकर क्यों आए हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल पीड़ित पक्ष की बात सुनेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दल को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया. बता दें कि याचिका में कहा गया था कि प्राधिकरण झुग्गी बस्तियां ढहाने की योजना बना चुके हैं और अगले हफ्ते में उस पर अमल होने वाला है. याचिका में यह भी उल्लेख है किइसी हफ्ते चार मई को संगम विहार में गरीबों की इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया. अब सोमवार तक ओखला शाहीन बाग में भी ऐसा ही करने का ऐलान किया है.सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी मामले पर जस्टिस राव ने कहा कि मामले में यथस्थिति बरकरार रहेगी. इस मामले पर कोर्ट अब छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा.