फिर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी, जांच अधिकारी और DCP को भेजा शो कॉज नोटिस

फिर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी

Update: 2021-10-26 11:40 GMT

दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में फरवरी 2020 में हुई हिंसा (North East Delhi Riots) के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) ने मामले में आरोपियों को जांच अधिकारी द्वारा कलर फोटोग्राफ और CCTV फुटेज सप्लाई नहीं करने पर नाराज़गी जताई. कोर्ट ने मामले के IO और DCP से पूछा कि इस गैर व्यवहारिक रवैये के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न कि जाए? कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करते हुए जवाब मांगा.

कड़कड़डूमा कोर्ट थाना करावल नगर में दर्ज FIR नंबर 117/2020 के मामले पर सुनवाई कर रहा था, कोर्ट को बताया गया कि जांच अधिकारी ने आरोपी पक्ष को CCTV और कलर फोटोग्राफ सप्लाई नहीं किया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस बिना देरी किए आरोपी पक्ष को दोनों चीजें उपलब्ध करवाएं.
कोर्ट के निर्देश के अनुपालन करने में विफल रहे डीसीपी: कोर्ट
कोर्ट ने कहा "इस संबंध में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में दिनांक 22.09.2021 के आदेश के बाद एक अन्य मामले में भी डीसीपी को निर्देश दिया गया था कि वह इससे पहले लंबित सभी दंगों के मामलों में फोटो और सीसीटीवी फुटेज की आपूर्ति सुनिश्चित करे. अदालत ने सभी आरोपियों को समयबद्ध तरीके से और कम से कम एनडीओएच के अग्रिम में उचित अभिस्वीकृति के खिलाफ अदालत में भेजा. हालांकि, न केवल जांच अधिकारी बल्कि डीसीपी भी उपरोक्त निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रहे."

व्यक्तिगत जुर्माने वाले आदेश पर लगाई थी रोक
इससे पहले दिल्ली दंगा मामले की विशेष रूप से सुनवाई कर रही कड़कड़डूमा की विशेष कोर्ट सुनवाई के दौरान दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा था कि अगर मामले के जांच अधिकारी मामले में सुनवाई टालने के लिए न‌ई तारीख मांगने आते हैं तो दिल्ली पुलिस के शिर्ष अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट में अपील की थी, जिसपर कोर्ट ने DCO और पुलिस कमिश्नर पर व्यक्तिगत जुर्माने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी.


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