दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आखिर दर्ज हुई लेयर शॉट विज्ञापन मामले में एफआईआर जानिए पूरा मामला
दिल्ली न्यूज़: लेयर शॉट परफ्यूम ब्रांड द्वारा महिलाओं के प्रति दोअर्थी विज्ञापन दिखाने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि इस विज्ञापन को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा ने दिल्ली पुलिस को शिकायत की थी। उनका कहना था कि यह विज्ञापन सामूहिक बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देता है।
4 जून को आयोग की अध्यक्षा ने संज्ञान लेकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए किया था नोटिस: बता दें कि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी। उनका कहना था कि इस विज्ञापन को देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़के, लड़की का सामूहिक बलात्कार करने की बात कर रहे हैं जिससे लड़की खुद को असहज महसूस करती है लेकिन बाद में उसे पता चलता ही वो परफ्यूम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो राहत की सांस लेती है। जिसे देखते हुए 4 जून 2022 को आयोग की अध्यक्षा ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद उक्त मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने इस मामले में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद मंत्रालय ने विज्ञान के प्रचलन से हटा दिए जाने को सुनिश्चित किया था।
कंपनी के मालिक सहित सब पर हो कड़ी कार्रवाई : स्वाति मालीवाल
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मुझे उम्मीद है कि लेयर शॉट कंपनी के मालिकों के साथ-साथ टीवी पर इस अपमानजनक विज्ञापन को बनाने और प्रकाशित करने में शामिल लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मुझे आशा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कड़ी व्यवस्था बनाई गई है ताकि इस तरह का विज्ञापन टीवी पर फिर कभी नहीं चलाया जा सके।