टेरर फंडिंग मामला: दिल्ली हाईकोर्ट में नवल किशोर की जमानत पर 5 सितंबर को सुनवाई

Update: 2023-07-11 12:39 GMT
 
नई दिल्ली (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को टेरर फंडिंग मामले में आरोपी कारोबारी नवल किशोर कपूर की जमानत याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई तय की है। कपूर पर जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर आतंकी फंडिंग और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।
कपूर के वकील साहिल दत्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उन्होंने एक संकलन रिपोर्ट पेश की है, और मामले को टालने के लिए कहा क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस अस्वस्थ्य होने के कारण उपलब्ध नहीं थे।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और गौरांग कंठ की खंडपीठ ने दत्ता के अनुरोध के आधार पर स्थगन मंजूर कर लिया। अदालत ने अपील में दलीलें पेश करने के लिए नियुक्त वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस को अकोमोडेट्स (समायोजित) करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया। इस समय कॉलिन गोंसाल्वेस अस्वस्थ हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में इसी मामले में एक और आरोपी यासीन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
इससे पहले, अदालत ने कपूर और मामले में आरोपी अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिनमें फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह और अब्दुल रशीद शेख शामिल थे।
Tags:    

Similar News

-->