काउंटिंग एजेंट के रूप में शिक्षक को नहीं किया जा सकेगा नियुक्त , जारी किया दिशानिर्देश
नई दिल्ली। वोटों की गिनती के लिए किसी सरकारी कर्मचारी या स्कूल शिक्षक को काउंटिंग एजेंट नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने इस तरह के दिशानिर्देश जारी किये। बताया जा रहा है कि यह गाइडलाइन सभी शिक्षकों पर लागू है, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी। राबिन देव-शमिक लाहिड़ी समेत सीपीएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और कोलकाता समेत विभिन्न जिलों के कई पुलिस अधिकारियों पर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया।
वोटों की गिनती में सरकारी कर्मचारियों या स्कूल शिक्षकों को काउंटिंग एजेंट बनाए जाने पर वामपंथियों ने आपत्ति जताई है। काउंटिंग एजेंट किसी भी पार्टी के उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। आरोप है कि अगर किसी भी मतगणना केंद्र पर सरकारी कर्मचारी तैनात किये जायेंगे तो वे मतगणना को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन्हें वोटों की गिनती से रोकने की मांग की गई है।आयोग के मुताबिक, किसी भी स्थायी या संविदा सरकारी कर्मचारी को मतगणना एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राज्य के किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कार्यरत शिक्षकों का उपयोग वोटों की गिनती के लिए नहीं किया जा सकता है. आयोग के आदेश से विपक्ष स्वाभाविक रूप से खुश है।