New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार Bibhav Kumar के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। बिभव को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौरव गोयल ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान एडिशनल डीसीपी ए चेप्याला (आईओ) भी मौजूद थे। कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 308, 354, 354 बी, 506, 509 और 341 लगाई है और चार्जशीट में आईपीसी की धारा 201 जोड़ी गई है।
सबूत के तौर पर पुलिस ने बिभव कुमार का मोबाइल फोन, सिम कार्ड और मुख्यमंत्री आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर/एनवीआर भी जब्त किया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट 500 पन्नों की है। दिल्ली पुलिस ने 100 लोगों से पूछताछ की और 50 को गवाह बनाया। कोर्ट ने चार्जशीट पर विचार के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आरोपियों को 30 जुलाई को कोर्ट में पेश करें। ट्रायल कोर्ट ने दो जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज कर दी हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने एक और जमानत याचिका खारिज की है। बिभव कुमार न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें आप सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दर्ज मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। कथित घटना 13 मई की सुबह की है जो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। (एएनआई)