नई दिल्ली : बुधवार को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, केंद्र ने सरोगेसी नियमों को फिर से संशोधित किया है, जिससे "इच्छुक जोड़े" की चिकित्सीय स्थिति के मामले में दाता के अंडे या शुक्राणु को अनुमति दी जा सकती है।अधिसूचना में कहा गया है: "यदि जिला मेडिकल बोर्ड प्रमाणित करता है कि इच्छुक जोड़े में से कोई भी पति या पत्नी ऐसी चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है जिसके लिए डोनर गैमीट के उपयोग की आवश्यकता होती है, तो डोनर गैमीट का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति दी जाती है।"