New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर रेप और मर्डर केस को कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। उसने हाई कोर्ट से अपने आदेशों के पालन की निगरानी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट की एक कॉपी पीड़िता के माता-पिता को दी जानी चाहिए। (आरजी कर रेप मर्डर केस) पिछले साल 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। बंगाल के डॉक्टर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया है। उसने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सिफारिशें बनाने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसी सिलसिले में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेशों के पालन के लिए मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।
दूसरी ओर, ट्रायल कोर्ट ने ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर केस में सिविल वॉलंटियर संजय राय को दोषी पाया। उसे इस साल 20 जनवरी को सज़ा सुनाई गई थी। उसे उम्रकैद की सज़ा दी गई, जो मौत तक चलेगी।
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