सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला, गणेशपुर-देहरादून सड़क पर पेड़ों के गिराने पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट न्यूज़
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गणेशपुर-देहरादून रोड (एनएच-72ए) विस्तार पर लगभग 11 हजार पेड़ों और पौधों को गिराने पर 26 नवंबर तक रोक लगाने का फैसला किया। यह सड़क दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी (राष्ट्रीय हरित प्राधिरण) से एक्सप्रेसवे के लिए दी गई वन मंजूरी के खिलाफ याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहा है।