सुप्रीम कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में एसपी नेता आजम खान को आवाज का नमूना देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कथित नफरत भरे भाषण मामले में अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया गया था।न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने याचिका पर उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी, जिसमें आजम खान को मामले में अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया गया था.
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में उन्हें अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया गया था।
नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला 2007 का है जब आजम खान के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आजम खान ने कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण दिया है और बसपा नेता मायावती के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। (एएनआई)