सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस

Update: 2022-10-11 09:13 GMT

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन का एक मामला किसी अन्य अदालत में भेजने के निचली अदालत के एक आदेश के खिलाफ दायर जैन की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद दिल्ली के मंत्री ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की। उच्च न्यायालय ने एक अक्टूबर को जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को स्थानांतरित करते हुए सभी तथ्यों पर गौर किया और फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। धन शोधन के इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

जैन ने पक्षपात की संभावना को लेकर किसी अन्य न्यायाधीश को धनशोधन मामला स्थानांतरित करने के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता के 23 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। जैन इस मामले में फिलहाल जेल में हैं। गौरतलब है कि ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में 'आप' के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन और अन्य दो लोगों को गिरफ्तार किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

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