सुप्रीम कोर्ट ने बिचिंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस देकर मांगा जवाब

Update: 2022-11-24 07:54 GMT

हरियाणा कोर्ट रोम न्यूज़: सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के निवासियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने चिंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है. बिल्डर को निवासियों द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा है. पीठ ने कहा कि यदि आप अपने विज्ञापन को देखें तो इसमें कहा गया है कि यह हरा-भरा और खूबसूरत अपार्टमेंट है, लेकिन यह केवल तस्वीरों में ही सुंदर है, वास्तविकता में नहीं. कुछ वर्षो पहले जो ढांचा बना था, वह इस तरह कैसे गिर गया. यह बहुत गंभीर मुद्दा है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2023 को होगी.

गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित चिंटल पैराडिसो सोसाइटी के निवासियों की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट में प्रस्तुत किया कि ऑडिट से पता चलता है कि इमारत असुरक्षित है. उन्होंने कहा कि निवासियों को सभी टावर खाली करने के लिए कहा गया है,बिल्डर को किराया देना चाहिए. बिल्डर की ओर से पेश वकील ने न्यायालय से कहा कि आईआईटी द्वारा जांच की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के अधिवक्ता से कहा कि वह सोसाइटी के बाहर बैठकर निवासियों के साथ समझौता कर ले.

Tags:    

Similar News

-->