सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की याचिका खारिज की

Update: 2025-05-02 09:13 GMT
Delhi दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कदम से सशस्त्र बलों का मनोबल गिरेगा। यह हमला पहलगाम के बैसरन घाटी में हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। याचिका में दावा किया गया था कि हत्याओं के पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी थे।
जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "ऐसी जनहित याचिकाएं दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें। आपका अपने देश के प्रति भी कर्तव्य है।" उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील समय है। उन्होंने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ सभी भारतीय एकजुट हैं। बलों को कमजोर मत करो।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायाधीश कानूनी विवादों को निपटाने के लिए होते हैं, जांच करने के लिए नहीं। इसने जोर देकर कहा कि देश को अब अपने सशस्त्र बलों के लिए पूर्ण समर्थन की जरूरत है, संदेह की नहीं। याचिका में हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग की मांग की गई थी।
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