कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले में अपील की सुनवाई की तत्काल तारीख देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले में अपील की सुनवाई की तत्काल तारीख देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा, "उचित समय पर सुनवाई होगी।" याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा, "अत्यावश्यकता है। परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, यही मुद्दा है। जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "परीक्षा का इस मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है।"
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई, जिसमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि हिजाब इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है।