सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को यूपी से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली आजम खान की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

Update: 2023-01-04 07:03 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ कुछ मामलों को उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा और निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर तेजी से सुनवाई की जाए।
सपा नेता वर्तमान में अभद्र भाषा, भ्रष्टाचार और चोरी के मामले सहित लगभग 90 मामलों का सामना कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने पहले अक्टूबर में खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी, जब एक अदालत ने उन्हें अभद्र भाषा के मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।
अप्रैल 2019 में एक चुनावी सभा के दौरान रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाने के आरोप में आजम खां के खिलाफ अभद्र भाषा का मामला दर्ज किया गया था.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान खान पर मिलक कोतवाली क्षेत्र के खटानगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था।
सोशल मीडिया पर खान के बयान का एक वीडियो भी सामने आया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद खान को इस साल की शुरुआत में जेल से रिहा कर दिया गया था। उन्होंने करीब दो साल जेल में बिताए।
उन्होंने पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 10वीं बार रामपुर सदर विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी.
विधायक बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इस साल जून में, भाजपा के घनश्याम लोधी ने समाजवादी पार्टी से रामपुर संसदीय सीट छीन ली, उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 42,000 से अधिक मतों से हराया। (एएनआई)
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