सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित महिला के 26 सप्ताह के गर्भ के चिकित्सीय समापन पर रोक लगाने का आदेश दिया
नई दिल्ली (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल से एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की चिकित्सा प्रक्रिया पर रोक लगाने को कहा।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों पर ध्यान दिया कि गर्भधारण के 26वें सप्ताह में भ्रूण के व्यवहार्य होने की संभावना है।
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकना या जन्म के बाद उसे मरना आईपीसी की धारा 315 के तहत दंडनीय अपराध है और इतनी उन्नत अवस्था में गर्भावस्था को समाप्त करने की चिकित्सा प्रक्रिया करने वाले डॉक्टरों को एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने अनुरोध किया, "डॉक्टर अभी अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। निर्देश आज ही दिए जाने चाहिए। यदि आप ज्यादा व्यस्त न हों तो इस मामले पर कल ही विचार करें।"
इस पर, सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र से शीर्ष अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश को वापस लेने के लिए एक औपचारिक आवेदन देने को कहा, साथ ही कहा कि वह मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए उसी विशेष पीठ को सौंपेंगे।
सोमवार को न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की एक विशेष पीठ ने एम्स-नई दिल्ली में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग को याचिकाकर्ता की चिकित्सीय स्थिति के संबंध में एक मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई राय पर विचार करने के बाद जल्द से जल्द उसकी गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन करने का आदेश दिया।
गर्भावस्था के बाद अवसाद और लैक्टेशनल एमेनोरिया से पीड़ित याचिकाकर्ता महिलाओं को अपनी गर्भावस्था के बारे में देर से एहसास हुआ, उन्होंने 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 24 सप्ताह से अधिक की अपनी गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करवाने की अनुमति मांगी।