मादक पदार्थ तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी सीरियाई नागरिक को जमानत

उच्चतम न्यायालय ने 2015 से शरणार्थी के रूप में दिल्ली में रह रहे।

Update: 2021-12-07 16:05 GMT

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने 2015 से शरणार्थी के रूप में दिल्ली में रह रहे. सीरिया के एक नागरिक को 50 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता के मामले में मंगलवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति संजय कुमार कौल और न्यायमूर्ति एम. एम. सुन्दरेश ने कहा कि आरोपी 2018 से ही जेल में है, लेकिन न तो उसके खिलाफ आरोप तय हुए हैं और ना हीं सुनवाई शुरू हुई है।पीठ ने कहा, ''आवेदक के पक्ष में हम इसलिए फैसला दे रहे हैं क्योंकि उक्त कानून के प्रावधान 37 के तहत, मौजूदा मामले में आरोपपत्र भले ही 23 सितंबर, 2018 को दाखिल हो गया था, लेकिन अभी तक न तो आरोप तय हुआ है और न हीं सुनवाई शुरू हुई है।''
उन्होंने कहा, ''आवेदक को मादक पदार्थ बेचने वाले उत्पादक को भी जमानत मिल गई है। इसलिए हम आवेदक को निचली अदालत की संतुष्टि वाली शर्तों के आधार पर जमानत देते हैं।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी प्रत्येक दूसरे सप्ताह के सोमवार को पूर्वाह्न में संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।
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