नई दिल्ली। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के खिलाफ जोधपुर (Jodhpur) में नाबालिग के साथ रेप के मामले में राजस्थान (Rajasthan) हाई कोर्ट द्वारा आईपीएस अजय पाल लांबा को समन किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया. जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया.
बेंच ने राजस्थान (Rajasthan) हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह आसाराम की अपील पर तेजी से सुनवाई करे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजस्थान (Rajasthan) सरकार की याचिका पर 10 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.